Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): EWS, LIG, MIG I & II के लिए लाभ

PMAY

परिचय

प्रधनमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को सस्ती आवास सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय समूह (LIG), और मध्यम आय समूह (MIG I और MIG II)। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि PMAY के तहत इन श्रेणियों के लिए कौन-कौन से लाभ उपलब्ध हैं और यह योजना कैसे इन वर्गों के जीवन में बदलाव ला रही है।

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए लाभ

EWS वर्ग उन लोगों को संदर्भित करता है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होती है। इस वर्ग के लिए PMAY के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • सस्ती आवास सुविधा: EWS श्रेणी के लिए सस्ते आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत घरों की लागत को सब्सिडी प्रदान की जाती है जिससे कम आय वाले परिवारों को आसानी से आवास मिल सके।
  • सबसिडी: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, EWS श्रेणी के लाभार्थियों को 6 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी गृह निर्माण या खरीदी के लिए उपलब्ध होती है।
  • मूल्य में कमी: योजना के तहत उपलब्ध आवास की कीमतें आम बाजार दरों से कम होती हैं, जिससे EWS परिवारों के लिए घर खरीदना संभव हो जाता है।

 

योजना का विवरण

                         फ़ायदे

सब्सिडी के लिए अधिकतम ऋण राशि

3 लाख रुपये तक

अधिकतम सब्सिडी

2.67 लाख रु

सब्सिडी प्रतिशत

6.5%

अधिकतम ऋण अवधि

20 साल

घर का अधिकतम कॉर्पेट एरिया

30 वर्ग मीटर

महिला का अधिकार

अनिवार्य (मरम्मत/एक्सटेंशन/कंस्ट्रक्शन को छोड़कर)

2. निम्न आय समूह (LIG) के लिए लाभ

LIG वर्ग उन लोगों को शामिल करता है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक होती है। इस श्रेणी के लिए PMAY के लाभ निम्नलिखित हैं:

  • मूल्य सब्सिडी: LIG परिवारों के लिए भी सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यह EWS की तुलना में कम होती है। योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • ऋण पर ब्याज छूट: इस योजना के तहत, LIG परिवारों को होम लोन पर ब्याज दर में छूट दी जाती है। इससे लोन की किस्तें कम हो जाती हैं और घर खरीदना सस्ता हो जाता है।
  • सप्लीमेंट्री योजना: PMAY के तहत LIG परिवारों को घर खरीदने या निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो उन्हें अपने घर को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है।

 

योजना विवरण

                         फ़ायदे

सब्सिडी के लिए अधिकतम ऋण राशि

6 लाख रुपये तक

अधिकतम सब्सिडी

2.67 लाख रु

सब्सिडी प्रतिशत

6.5%

अधिकतम ऋण अवधि

20 साल

घर का अधिकतम कॉर्पेट एरिया

60 वर्ग मीटर

महिला अधिकार

अनिवार्य (मरम्मत/एक्सटेंशन/कंस्ट्रक्शन को छोड़कर)

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3. मध्यम आय समूह (MIG I) के लिए लाभ

MIG I वर्ग उन परिवारों को शामिल करता है जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये तक होती है। इस वर्ग के लिए PMAY के लाभ निम्नलिखित हैं:

  • आवास सब्सिडी: MIG I परिवारों को भी आवास सब्सिडी का लाभ मिलता है। इस वर्ग के लिए 12 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो घर के निर्माण या खरीदी में सहायक होती है।
  • ब्याज दर में छूट: इस योजना के तहत, MIG I परिवारों को होम लोन पर ब्याज दर में 4% तक की छूट मिलती है। इससे लोन की कुल लागत में कमी आती है।
  • योजना की सुविधा: PMAY के तहत MIG I वर्ग के लिए विशेष योजनाएं और वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है जो घर खरीदने या निर्माण में मदद करती है।

 

योजना विवरण

फ़ायदे

सब्सिडी के लिए अधिकतम ऋण राशि

9 लाख रुपये तक

अधिकतम सब्सिडी

2.35 लाख रुपये

सब्सिडी प्रतिशत

4%

अधिकतम ऋण अवधि

20 साल

घर का अधिकतम कॉर्पेट एरिया

160 वर्ग मीटर

महिला अधिकार

अनिवार्य (मरम्मत/एक्सटेंशन/कंस्ट्रक्शन को छोड़कर)

4. मध्यम आय समूह (MIG II) के लिए लाभ

MIG II वर्ग उन परिवारों को संदर्भित करता है जिनकी वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रुपये तक होती है। इस श्रेणी के लाभ निम्नलिखित हैं:

  • वित्तीय सब्सिडी: MIG II परिवारों को 12 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होती है, जो आवास की कुल लागत को कम करती है।
  • ब्याज पर छूट: इस योजना के अंतर्गत, MIG II परिवारों को होम लोन पर 3% तक की ब्याज दर में छूट मिलती है। इससे लोन की मासिक किस्तें कम हो जाती हैं।
  • अधिसूचना लाभ: PMAY के तहत MIG II परिवारों को विशेष अधिसूचना के माध्यम से आवास निर्माण की सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

 

योजना विवरण

फ़ायदे

सब्सिडी के लिए अधिकतम ऋण राशि

12 लाख रुपये तक

अधिकतम सब्सिडी

2.3 लाख रुपये

सब्सिडी प्रतिशत

3%

अधिकतम ऋण अवधि

20 साल

घर का अधिकतम कॉर्पेट एरिया

200 वर्ग मीटर

महिला अधिकार

अनिवार्य (मरम्मत/एक्सटेंशन/कंस्ट्रक्शन को छोड़कर)

निष्कर्ष

प्रधनमंत्री आवास योजना (PMAY) विभिन्न वर्गों के लिए आवास की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। EWS, LIG, MIG I, और MIG II के लिए प्रदान की गई सब्सिडी और वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत, अधिक लोगों को अपने सपनों का घर खरीदने का अवसर मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से, सरकार ने भारतीय नागरिकों को सस्ते और सुलभ आवास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

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Frequently Asked Questions

Ans 1. प्रधनमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की योजना है जो सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। यह योजना विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

Ans 2. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए PMAY के तहत सस्ते आवास, 6 लाख रुपये तक की सब्सिडी, और कम कीमत पर आवास की सुविधा उपलब्ध होती है।

Ans 3. LIG (निम्न आय समूह) के लिए PMAY के तहत सब्सिडी, होम लोन पर ब्याज छूट, और अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है।

Ans 4. MIG I (मध्यम आय समूह I) के लिए 12 लाख रुपये तक की सब्सिडी और 4% तक की ब्याज दर छूट उपलब्ध है। MIG II (मध्यम आय समूह II) के लिए 12 लाख रुपये की सब्सिडी और 3% तक की ब्याज दर छूट मिलती है।

Ans 5. PMAY के लिए आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।